उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा प्राथमिकता से शुरू की गई Ek Must Samadhan Yojana – 2023 : (एकमुश्त समाधान योजना) एक महत्वपूर्ण पहल है जो बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सहूलियत देते हुए बिजली सेवा जारी रखती है। यदि कोई उपभोक्ता नियमित रुप से अपने बिजली बिलों का भुगतान नही कर पाता है तो उसकी बकाया राशि पर बिजली विभाग सरचार्ज (ब्याज) लागाता है। यह योजना बकाया बिजली बिलों पर लगे अधिभार या सरचार्ज (ब्याज) से छूट प्रदान करके मूल बकाया राशि को एकमुश्त या आसान किस्तों में जमा करने का अवसर प्रदान करती है।
इस ब्लॉग पोस्ट में Ek Must Samadhan Yojana – 2023 के बारें पूरा विवरण प्रस्तुत है, जैसे यह योजना क्या है?, इसका उद्देश्य क्या है, किस उपभोक्ता को कितना लाभ मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा इत्यादि।
Ek Must Samadhan Yojana-2023:(एकमुश्त समाधान योजना) क्या है?
एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme – OTS) एक ऐसी योजना है जिसके तहत बिजली बिल के बकाएदारों को अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में करने पर ब्याज में पूर्ण या आंशिक छूट दी जाती है। इस योजना को सरचार्ज माफी योजना या विलम्बित भुगतान आधिभार छूट योजना भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतू एकमुश्त समाधान योजना लाती रहती है।
सरचार्ज माफी योजना -2023 (Ek Must Samadhan Yojana) ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये है। इस योजना में सरचार्ज (ब्याज) को योग्यतानुसार पूर्ण या आंशिक रुप से छूट करते हुये मूल बकाया राशि को एकमुश्त या किस्तों में निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
योजना विवरण तालिकात रुप में
योजना का नाम | Ek Must Samadhan Yojana-2023 (एकमुश्त समाधान योजना) |
विस्तार क्षेत्र | समस्त उत्तर प्रदेश |
लागू तिथि | 08-11-2023 |
उद्देश्य | उपभोक्ता को राहत देते हुये बिजली बिल जमा कराना। |
आवेदन प्रक्रिया | आनलाईन |
लाभार्थी | घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान और औद्योगिक उपभोक्ता |
लाभ | सरचार्ज छूट |
आधिकारिक वेबसाईट | Click Here |
योजना के लाभार्थी
यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्र के निम्नलिखित श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतू है।
- LMV-1 घरेलू उपभोक्ता (Domestic Consumer)
- LMV-2 वाणिज्यिक उपभोक्ता (Commercial Consumer)
- LMV-4 निजी संस्थान के उपभोक्ता (Private Institutional Consumer)
- LMV-5 निजी नलकूप के उपभोक्ता- (Private Tube-well Consumer- Farmer)
- LMV-6 औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (Industrial Consumer)
योजना की अवधि
एकमुश्त समाधान योजना दिनांक 08-11-2023 से दिनांक 31-12-2023 तक तीन खण्डों या चरणों में लागू रहेगी। प्रत्येक चरण की एक निश्चित समय अवधि निर्धारित है, जिसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार है-
प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण |
---|---|---|
दिनांक 08-11-2023 से 30-11-2023 तक | दिनांक 01-12-2023 से 15-12-2023 तक | दिनांक 16-12-2023 से 31-12-2023 तक |
एक मुश्त समाधान योजना के प्रमुख बिन्दु
कृपया एकमुश्त समाधान योजना के प्रमुख बिन्दुओं का अवलोकन ध्यानपूर्वक करें जोकि इस प्रकार है-
- इस योजना की संपूर्ण प्रक्रिया आनलाइन है।
- निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए अधिभार (सरचार्ज) की गणना 31-10-2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी।
- निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के लिए अधिभार (सरचार्ज) की गणना 31-03-2023 तक के मूल बकाये पर की जायेगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये सभी उपभोक्ताओं को अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रुप में पहले जमा करना होगा, जिसके उपरान्त ही छूट मान्य होगा।
- शेष बकाये को पंजीकरण के समय ही एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा।
- 30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (30%) जमा करने वाले उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।
- एकमुश्त भुगतान करने वाले सभी पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के बकाया राशि जमा करने हेतू अधिकतम 30 दिन का समय दिया जायेगा।
- किस्तों का विकल्प चुनने वाले सभी उपभोक्ताओं को बकाये की किश्त हर महीने अपने बिजली बिल के साथ जमा करना होगा।
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सरचार्ज में छूट का श्रेणीवार विवरण
Ek Must Samadhan Yojana में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के विलम्ब अधिभार (सरचार्ज ) में छूट का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है-
किश्त डिफाल्ट होने पर क्या होगा?
यदि आपने किश्त विकल्प का चयन किया हुआ है, और नियत तिथि तक जमा न ही कर पाते है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 12 किस्तों के विकल्प में अधिकतम 3 डिफाल्ट की अनुमति है, किंतु लगातार दो किश्त डिफाल्ट नही होना चाहिए।
- 6 किश्तों के विकल्प में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति है।
- तीन किश्तों के विकल्प में एक भी डिफाल्ट की अनुमति नही है।
डिफाल्ट: यहाँ डिफाल्ट का मतलब है नियत तिथि तक किश्त जमा न करना।
यदि कोई उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा तथा सरचार्ज में छूट की गयी राशि पुन: उसके बिल में जोड दी जायेगी। डिफाल्ट उपभोक्ता को भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
छूट प्राप्ति हेतू पंजीकरण प्रक्रिया
जैसा कि आपको मालूम है कि Ek Must Samadhan Yojana – 2023 में सरचार्ज में छूट प्राप्त करने के लिये सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना होगा। यहाँ पंजीकरण से अभिप्राय है कि अपने बिजली बिल के बकाया मूल राशि का 30 प्रतिशत पहले आपको जमा करना है। 30% राशि को जमा करना ही पंजीकरण है। पंजीकरण आप निम्नलिखित स्थानों से करवा सकते है।
- विभागीय कार्यालय या फीटर से।
- जन सुविधा केंद्रो (CSC) से
- विभाग द्वारा लगाये गये स्थानीय कैम्पों से।
एकमुश्त समाधान योजना के अन्य दिशा निर्देश
- उपभोक्ता के बिल में यदि कोई संशोधन आवश्यक है तो अधिशाषी अभियन्ता / एस०डी०ओ० कार्यालय अथवा जन सुविधा केंद्रो (CSC) से संशोधन अनुरोध दर्ज करवाना होगा।
- इस योजना में स्थाई रुप से विच्छेदित बकायादारों के प्रकरण भी समाधान हेतू मान्य है।
- इस योजना में विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतू मान्य है। उपभोक्ता को इस आशय का घोषणापत्र देना होगा कि लम्बित मामलों के समाधान होने और पूर्ण भुगतान करने के बाद केस वापस ले लिया जायेगा।
- बिल संशोधन और पंजीकरण के लिये नियमित रुप से कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
हेल्पडेस्क (Help desk)
आधिकारिक वेबसाइट | https://uppcl.org/ |
टोल फ्री नंबर | 1912 |
सम्पर्क कार्यालय | सम्बंधित फीटर या एस०डी०ओ० कार्यालय |
होम पेज | यहां क्लिक करें |
समापन (Conclusion)
एकमुश्त समाधान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है, जो बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को अपने बकाए का भुगतान करने में मदद करती है। इस आर्टिकल में Ek Must Samadhan Yojana – 2023 के संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का यथा संभव प्रयास किया है , आशा है आप इस जानकारी को पढ़कर अवश्य लाभांवित हुये होंगे और दुसरों को भी लाभांवित कर पायेंगे। अंत तक इस जानकारी युक्त लेख को पढ़ने के लिये बहुत – बहुत धन्यवाद।
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सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQ)
Q. : Ek Must Samadhan Yojana – 2023 क्या है?
Ans: Ek Must Samadhan Yojana विलम्बित भुगतान आधिभार छूट योजना है। अर्थात बकाया बिजली बिल में लगे सरचार्ज को माफ करने की योजना है।
Ek Must Samadhan Yojana – 2023 में किस उपभोक्ता श्रेणी को सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा ?
Ans: Ek Must Samadhan Yojana – 2023 के तहत बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक , निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक उपभोक्ता भी सरचार्ज में छूट हासिल कर सकेंगे. इतना ही नहीं बकाय बिजली बिल को किस्तों में भी जमा करने की सुविधा भी मिलेगी।
Q: क्या Ek Must Samadhan Yojana – 2023 में सम्पूर्ण बकाया बिजली बिल माफ है?
Ans: नही, Ek Must Samadhan Yojana में केवल सरचार्ज छूट दिया गया है।
Q: एक मुश्त समाधान योजना-२०२३ के लिए पंजीकरण राशि कितनी है?
Ans: मूल बकाया राशि का 30 प्रतिशत है।
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