Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश

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भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान देश की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। किसान परिवारों को सहायता की आवश्यकता तब पडती है जब किसान परिवार के मुखियाँ की किसी दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चुनौती का समर्थन करने के लिए “Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana” की शुरुआत की है। राज्य के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

इस ब्लॉग पोस्ट में, हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे जैसे कि योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिये , आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिये, लाभ कब और कितना मिलेगा इत्यादि बिंदुओं पर यह आर्टिकल केंद्रित है।

Table of Contents

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana) क्या है ?

यूपी सरकार ने कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उदेश्य 14 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana“) का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत खेती के दौरान यदि किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे या उसके परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें और अपने जीवन को फिर से सुचारु रुप से चला सकें।

योजना विवरण एक नजर में (Highlights)

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उ. प्र.
विस्तार क्षेत्रउत्तर प्रदेश
लागू तिथि14 फरवरी 2019
उद्देश्य किसानों की दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु या विकलांगता से उबरने के लिये आर्थिक
सुरक्षा प्रदान करना ।
लाभ5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
आवेदन प्रक्रियाआनलाईन
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के समस्त किसान
आधिकारिक वेबसाईटउपलब्ध है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उ.प्र. के प्रमुख उद्देश्य

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana उत्तर प्रदेश के उद्देश्य निम्नलिखित है-

  • किसानों की दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के स्थिति में किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • दुर्घटनावश किसान के मृतक या विकलांग हो जाने पर उसके परिवार को सामाजिक संबल देना।
  • किसान परिवार खेती से निराशा न हो ,बल्कि प्रोत्साहित हो।

योजना के अन्तर्गत आच्छेदित (Cover) दुर्घटना विधियां

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana के अन्तर्गत निम्नलिखित दुर्घटना विधियों को कवर किया गया है-

  • आग लगने से
  • बाढ से
  • बिजली गिरने से
  • करेंट लगने से
  • साँप या अन्य जीव-जन्तु या जानवर द्वारा काटने /मारने/आक्रमण करने से
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखरे या कुएं में डूबने से
  • आंधी-तुफान से
  • मकान / पेड से गिरने या दबने से
  • यातायात दुर्घटना जैसे रेल/रोड/वायुयान/अन्य वाहन आदि से दुर्घटना होने पर
  • भू-स्खलन / भूकम्प / गैस रिसाव / विस्फोट से
  • सीवर चैम्बर में गिरने से

उपरोक्त किसी भी कारण से कृषक की दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता होती है ,तो कृषक/ विधिक वारिस/ वारिसों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगी।

नो: कृषक की दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता यदि आत्महत्या या आपराधिक कार्य करने से होती है तो ऐसी दशा में इस योजना के अन्तर्गत कोई सहायता अनुमन्य नही होगी।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश के ऐसे कृषक जो दुर्घटनावश मृत या दिव्यांग हो चुके है।
  • आवेदक किसान की आयु 18 से कम तथा 70 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
  • दुर्घटना में किसान की मृत्यु के बाद केवल उनके परिवार के माता-पिता, पत्नी, बहू, बेटा, बेटी, पोते और पोती को ही सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राज्य के वे किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है लेकिन वे बटाई या किराये पर खेती का काम करते हैं। ये किसान Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana का लाभ लेने के लिये पात्र है।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana के अन्तर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम रू० 500000 (रुपये पांच लाख मात्र) की सहायता राशि निम्नानुसार राज्य सरकार द्वारा देय होगी ।

क्रमांक दुर्घटना के कारण मृत्यु / दिव्यांगता के स्थिति में देय धनराशि
1- मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता (अपंगता) की स्थिति पांच लाख
2- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंखो की क्षतिपांच लाख
3- एक हाथ तथा एक पैर की क्षतिपांच लाख
4- एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षतिदो लाख पचास हजार
5- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत
से कम होने पर
दो लाख पचास हजार
6- स्थायी विकलांगता 25% से अधिक होने पर किन्तु 50%
से कम होने पर
एक लाख पच्चीस हजार
  • नोट: 1- यदि कोई किसान मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में बीमित है तो इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को समायोजित करते हुये अन्तर की ही धनराशि देय होगी। उदारण के लिये यदि इन दोनों योजनाओं (PMJJBY तथा PMSBY) को मिलाकर कुल लाभ अगर 4 लाख बनता है तो लाभार्थी को Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana के अंतर्गत केवल एक लाख की ही सहायता राशि मिलेगी। क्योकि चार लाख PMJJBY तथा PMSBY का प्राप्त हो चुका है / होगा।
  • नोट: 2- यदि लाभार्थी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से होती है तो रुपये 4 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
  • नोट: 3– प्राकृतिक आपदा के वजह से 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपये तथा 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर 59100 रुपये का लाभ अनुमन्य है।

आवश्यक दस्तावेज

कृषक/ विधिक वारिस/ वारिसों को Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-

  1. खतौनी की प्रमाणित प्रति
  2. आयु प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण-पत्र
  4. पोस्टमार्टम अथवा पंचनामा
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र
  6. विकलांग प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांगता की स्थिति में)
  7. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र – Succession Certificate (केवल विवादित उत्तराधिकार की दशा में)
  8. बैंक पासबुक की छायाप्रति
  9. आधार कार्ड की छायाप्रति
  10. मोबाईल नम्बर

आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि

कृषक की दुर्घटना मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आवेदन प्रत्र को निर्धारित प्रारुप और प्रपत्रों के साथ दो प्रतियों में कृषक/ विधिक वारिस/ वारिसों के द्वारा अधिकतम 45 दिन (डेढ माह) की अवधि में सम्बंधित तहसील कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को एक माह तक बढाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित होता है। किसी भी दशा में 75 दिनों (ढाई माह) के पश्चात किये गये आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाता है।

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उ. प्र.आवेदन प्रक्रिया

वर्तमान समय में Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana हेतू आवेदन प्रक्रिया केवल आनलाईन माध्यम से ही उपलब्ध है। आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया को लाभार्थी स्वयं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्ट के माध्यम से कर सकता है, अथवा अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) से करवा सकता है। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण है।-

  1. योजना के वेब पोर्टल पर जा कर सबसे पहले लागिन एकाउंट बनाना होगा , जिससे एक लाँग इन आईडी व पासवर्ड (Login Credential) जनरेट होगा ।
  2. इस Login Credential अथवा जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से पोर्टल पर लाँग इन करके Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana विकल्प पर क्लिक करने पर नीचे दिये गये प्रारुप का एक फार्म खुलता है।

3- इस फार्म में आवश्यक वांछित सूचनाओं को यथा स्थान दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होता है।

4- निर्धारित प्रारुप में 100 केबी साईज के अंदर का ही दस्तावेज अपलोड करने के बाद फार्म को सबमिट करना होता है।

5- फार्म सबमिट होते ही रिवेन्यू शुल्क के लिये पमेंट गेटवे पेज पर स्वत: रिडाइरेक्ट हो जाता है।

6- निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद फार्म सत्यापन हेतू सत्यापनकर्ता अधिकारी के पास स्वत: अग्रेसित हो जाता है।

सत्यापन प्रकिया

जब आपका Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana का फार्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है तो अपने तहसील या सत्यापनकर्ता अधिकारी के पास आनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ सभी वांछित दस्तावेज संलग्न करके जमा करना होगा। संबंधित तहसील या सत्यापनकर्ता अधिकारी के पास आवेदन की हार्ड कापी प्राप्त हो जाने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया होती है।

  • आवेदन पत्रावली प्राप्त होने के बाद तहसील स्तर से आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं व साक्ष्यों का परीक्षण/ जाँच करवाया जाता है। जाँच आख्या के साथ आवेदन पत्रावली को उप जिलाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है।
  • उप जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रावली प्राप्त होने पर पात्र-अपात्र की पहचान हेतू क्रास चेकिंग करायी जाती है। पात्र पाये जाने पर आवेदन स्वीकृत की रिपोर्ट के साथ पत्रावली को जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाता है।
  • जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण कर नियमानुसार भुगतान/ निस्तारण हेतू रिकार्ड को कम्प्यूटर में संरक्षित कर लिया जाता है।
  • आवेदन पत्र के स्वीकृत / अस्वीकृत होने की दशा में लाभार्थी को सूचना दे दी जाती है।
  • आवेदन पत्र के स्वीकृत होने की दशा में लाभार्थी के बैंक खाते मे धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है।

हेल्प डेस्क (Help Desk)

आधिकारिक वेबसाईटयहाँ क्लिक करें
सम्पर्क केंद्रसम्बंधित तहसील एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय
होम पेजयहाँ क्लिक करें

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर (FAQ)

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana कब लागू की गयी ?

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana को १४ फरवरी २०१९ को लागू किया गया है।

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana किस राज्य के लिये है ?

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana उत्तर प्रदेश राज्य के लिये है।

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana में अधिकतम कितना लाभ मिलता है ?

Mukhyamantri Krishak Durghatana Kalyan Yojana में अधिकतम पाँच लाख तक का लाभ मिलता है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उ. प्र. के सम्बंध में आधिकारिक रुप से कहॉ सम्पर्क करें?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सम्बंध में आधिकारिक रुप से अपने तहसील या उप जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।

क्या मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उ.प्र. के लिये योग्य लाभार्थी आफलाइन आवेदन कर सकता है?

नही, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उ.प्र. के लिये केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाते है।

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