Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana: उत्तर प्रदेश कृषक विद्यूत बिल माफी योजना

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बहुत लम्बे दिनों के प्रतिक्षा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानो के लिये एक बहुत बड़ी योजना उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना ( Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana) की घोषणा कर दिया है। किसान हित में यह योजना कृषि क्षेत्र के लिये एक बरदान है। देश के कुछ राज्यों में पहले से ही कृषक पम्पिंग सेटो (नलकूपो) पर बिजली बिल माफ है, यह जानकर उत्तर प्रदेश के किसान अपने आपने आपको ठगा महसूस कर रहे थे। योगी सरकार ने किसानों की मायूसी को आशा में बदलते हुए इस योजना को लागू कर दिया है।

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिये इस पोस्ट को अंत तक पढ़े। यह योजना कब से लागू की गयी है, बकाया बिलों का क्या होगा, योजना की पात्रता, लाभ और अन्य जानकारी यहाँ प्राप्त करें।

Table of Contents

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana क्या है?

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana, जैसा कि नाम से पता चलता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना के तहत, सरकार ने राज्य के किसानों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए, 1 अप्रैल 2023 से उनके निजी नलकूपों के बिजली बिलों को माफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब पात्र किसानों को अपने नलकूपों को चलाने के लिए बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिनांक 06-03-2024 को इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आदेश जारी किये जा चुके है।

उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना के उद्देश्य

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने से जुड़े हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-

  • इस योजना के माध्यम से कृषक नलकूपों के बिजली बिलों को माफ करके किसानों के वित्तीय भार कम करना , जिससे कृषक की आय में वृद्धि हो सके।
  • सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध होने से फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि उत्पादन में समग्र वृद्धि होगी।
  • कृषि क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस योजना से कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
  • बिजली बिलों के बोझ से मुक्त होकर, किसान कृषि कार्यों में अधिक निवेश कर सकेंगे। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

पात्रता एवं शर्ते

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana की पात्रता एवं प्रमुख शर्ते निम्नलिखित है:-

  • यह योजना केवल निजी नलकूप (LMV-5) हेतू लागू है।
  • इस योजना के तहत अनुमन्य कनेक्शन पर केवल एक एलईडी बल्ब और एक पंखा के उपयोग की अनुमति है।
  • उपभोक्ता के पास निजी नलकूप के अलावा एक घरेलू विद्यूत कनेक्शन होना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ 01अप्रैल 2023 से केवल उन्ही उपभोक्ताओं को दिया जायेगा जिनका 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल का पूर्ण भुगतान हो चुका है।
  • जिन उपभोक्ताओं का नलकूप बिजली बिल बकाया नही है, उन्हे अपना केवाईसी अपडेट करवाना अनिवार्य है।
  • यदि उपभोक्ता का 31 मार्च 2023 तक का बिजली बिल बकाया है तो सबसे पहले बकाया राशी को जमा करना होगा।
  • 31 मार्च 2023 तक के बकाया राशी को जमा करने के तीन विकल्प है।
    • 1- यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान निर्धारित समय में एकमुस्त करता है तो उसे केवल मूलधन जमा करना होगा अर्थात ब्याज/ बिलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
    • 2-यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज/ बिलम्ब अधिभार में 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
    • 3- यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज/ बिलम्ब अधिभार में 80 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
  • योजना अन्तर्गत बकायेदार उपभोक्ताओं के पंजीकरण हेतू 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित है। उक्त समय सीमा तक पंजीकरण नही कराने पर योजना का लाभ अनुमन्य नही होगा।

इस योजना के अन्तर्गत कितना छूट मिलेगा

निम्न चार्ट के अनुसार छूट है-

बिजली बिल माफी हेतू पंजीकरण प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना (Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana) का लाभ लेने के लिये किसानो सबसे पहले पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया दो श्रेणियो में विभाजित है।

1- बकाया रहित उपभोक्ता

इस श्रेणी में ऐसे उपभोक्ता आते है जिनके नलकूप का बिजली बिल बकाया नही है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 मार्च 2023 तक जमा है, वे इस कैटेगरी में आते है। इस योजना का लाभ लेने के लिये इस श्रेणी के उपभोक्ताओं का पंजीकरण प्रक्रिया के तहत केवल केवाईसी अपडेट किया जायेगा। केवाईसी अपडेट होते ही योजना के लाभ के लिये अनुमन्य हो जायेंगे।

केवाईसी अपडेट प्रक्रिया (KYC Update Process)

केवाईसी अपडेट प्रक्रिया पूर्ण रुपसे ऑनलाइन है । इसके लिये उपभोक्ता को बिजली विभाग के खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा जन सुविधा केंद्र में जाकर केवाईसी अपडेट करवाना होगा। केवाईसी अपडेट करने के लिये उपभोक्ता को अपने विद्यूत नलकूप का कनेक्शन/ संयोजन संख्या, आधारकार्ड,मोबाईल आदि की आवश्यकता होगी।

2- बकायेदार उपभोक्ता

इस श्रेणी में ऐसे उपभोक्ता आते है जिनके नलकूप का बिजली बिल बकाया है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले का बकाया है, वे इस कैटेगरी में आते है। Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana का लाभ लेने के लिये इस श्रेणी के उपभोक्ताओं का पंजीकरण प्रक्रिया के तहत बिलम्ब अधिभार छूट हेतू रजिस्ट्र्रेशन किया जायेगा।

बिलम्ब अधिभार छूट हेतू रजिस्ट्र्रेशन

यह प्रक्रिया उन उपभोक्ताओं के लिये है जिनका बिजली बिल 31 मार्च 2023 तक बकाया है। यह प्रक्रिया भी पूर्ण रुप से ऑनलाइन है । इसके लिये उपभोक्ता को विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय अथवा जन सुविधा केंद्र में जाकर पंजीकरण करवाना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय 31-03-2023 तक के कुल मूल बकाये की कम से कम 30% धनराशि जमा करनी होगी उक्त धनराशि जमा करने के उपरांत ही इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत माना जायेगा। शेष 70% धनराशि को एकमुश्त या 3 से 6 किस्तों में जमा करने का विकल्प होगा।

किश्तों का विवरण
क्र. सं.जमा करने का विकल्पब्याज/ अधिभार में छूट
1.एक मुश्त (1 किश्त विकल्प)100 %
2.3 किश्त विकल्प90%
3.6 किश्त विकल्प80%
किश्त जमा करने की समय अवधि
किश्त जमा करने की अंतिम तिथि
प्रथम किश्त31-07-2024 तक
द्वितीय किश्त31-08-2024 तक
तृतीय किश्त30-09-2024 तक
चतुर्थ किश्त31-10-2024 तक
पंचम किश्त30-11-2024 तक
षष्ठम किश्त31-12-2024 तक

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना एक सराहनीय पहल है जो राज्य के किसानों को बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाने और उनकी आय बढ़ाने का प्रयास करती है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। यह योजना दीर्घकालिक प्रभाव के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने जैसे पूरक प्रयासों के साथ कारगर हो सकती है।

इस आर्टिकल में Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana के संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का यथा संभव प्रयास किया है , आशा है आप इस जानकारी को पढ़कर अवश्य लाभांवित हुये होंगे और दुसरों को भी लाभांवित कर पायेंगे। अंत तक इस जानकारी युक्त लेख को पढ़ने के लिये बहुत – बहुत धन्यवाद।

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सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs)

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर प्रदेश के सभी किसान जो निजी नलकूपों का उपयोग करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यदि किसी किसान का बिजली बिल बकाया है, तो क्या वह इस योजना का लाभ उठा सकता है?

निर्धारित अवधि तक अपने बकाया बिलो का भुगतान के बाद ही किसान Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana का उठा सकता है।

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana के तहत कितने रुपये का राजस्व नुकसान होगा?

अनुमान है कि इस योजना से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व भार पडेगा।

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana से कितने किसानों को लाभ होगा?

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana से राज्य के लगभग 14.73 लाख किसानों को लाभ होगा।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान कहां संपर्क कर सकते हैं?

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान UPPCL के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं।

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