Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : किसानों की फसल सुरक्षा का वरदान

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भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। हालांकि, भारतीय कृषि क्षेत्र कई तरह के जोखिमों से ग्रस्त है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, कीट और बीमारियां। इन जोखिमों के कारण किसानों को अक्सर अपनी फसल की हानि का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उनके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसानों की फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस ब्लॉग पोस्ट में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023 के बारें पूरा विवरण प्रस्तुत है, जैसे यह योजना क्या है?, इसका उद्देश्य क्या है, किस उपभोक्ता को कितना लाभ मिलेगा और किस प्रकार मिलेगा इत्यादि।

Table of Contents

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)क्या है?

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक किसान हितकारी सरकारी बीमा योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। यह योजना किसानो की फसलों को प्राकृतिक आपदा जैसे- सुखा, बाढ़,भू-स्खलन,बादल फटना, प्राकृतिक आग, ओलावृष्टि, कीटो और रोगों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसल की नुकसान के लिए अधिकतम 90% तक का मुआवजा दिया जाता है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana को संक्षेप में PMFBY भी कहा जाता है।

PMFBY का संक्षिप्त विवरण

योजना का नामPradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY )
विस्तार क्षेत्रसम्पूर्ण भारतवर्ष
लागू तिथि16-फरवरी-2016
उद्देश्यकिसानों को कृषि जोखिमों से बचाने में मदद करना ।
लाभकिसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
लाभार्थीसमस्त किसान
आवेदन प्रक्रियाआनलाइन
आधिकारिक वेबसाईटhttps://pmfby.gov.in/

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • PMFBY का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल की हानि के मामले में किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में सहायता प्रदान करना।
  • किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में सहायाता करना। जब किसानों को पता होता है कि उनकी फसल बीमाकृत है, तो वे बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अधिक सहज महसूस करते हैं।
  • खेती की निरंतरता सुनिश्चित करके किसानो की आय को स्थिर रखना।
  • किसानों को कृषि जोखिमों से बचाने में मदद करना। अत: PMFBY एक महत्वपूर्ण किसान रक्षक कवच है।
  • किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जब किसानों को पता होता है कि उनकी फसल बीमाकृत है, तो वे कृषि में नए तरीकों और तकनीकों को अपनाने में अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं।

कुल मिलाकर, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana एक किसान हितकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह योजना किसानों को कृषि जोखिमों से बचाने में मदद करती है और उन्हें कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। PMFBY भारत में लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की विशेषताएं

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) कई विशिष्ट विशेषताओं के साथ एक किसान-केंद्रित योजना है। इनमें शामिल हैं:

  • PMFBY लगभग सभी खाद्य और बागवानी फसलों को कवर करती है, जिससे किसानों को अपनी फसल की विफलता के जोखिम से बचाने में मदद मिलती है। अत: यह योजना किसानों को व्यापक फसल कवरेज प्रदान करती है।
  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत प्रीमियम दरें काफी कम हैं, जो किसानों के लिए आसानी से वहनीय हैं। केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करती हैं, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है।
  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना दावा निपटारे की एक कुशल प्रणाली सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) के माध्यम से लागू किया जाता है, जो राज्य स्तर पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं।
  • इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है।
  • यह बीमा योजना किसान भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों को योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में एक अवसर मिलता है।
  • PMFBY आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, जैसे कि फसल कटाई प्रयोग और रिमोट सेंसिंग, फसल क्षति का आकलन करने और समय पर दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए।
  • योजना के तहत कवर की गई फसलों की सूची में समय-समय पर संशोधन किया जाता है ताकि नए फसलों को शामिल किया जा सके और उन फसलों को हटाया जा सके जो अब व्यापक रूप से नहीं उगाए जाते हैं।
  • PMFBY के तहत बीमा राशि की गणना फसल के प्रकार, फसल की अवधि और क्षेत्र के आधार पर की जाती है।
  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत दावा करने की प्रक्रिया सरल है और किसान आसानी से दावा कर सकते हैं।

कुल मिलाकर Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई और कार्यान्वित योजना है जो भारतीय किसानों को उनकी फसल की विफलता के जोखिम से बचाती है। योजना की उपरोक्त विशेषताएं इसे किसानों के लिए आकर्षक और लाभदायक बनाती हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभ

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक किसान-कल्याणकारी योजना है जो किसानों को निम्नलिखित तरह से लाभ प्रदान करती है।

1- फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता

PMFBY किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसल की नुकसान के लिए अधिकतम 90% तक का मुआवजा दिया जाता है।

2- कृषि ऋण प्राप्त करने में मदद

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने में भी मदद करती है। इस योजना के तहत, फसल बीमा कराने वाले किसानों को बैंकों से आसानी से कृषि ऋण मिल जाता है, क्योकि फसले बीमित होती है।

3-कृषि जोखिमों से बचाव

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों को कृषि जोखिमों जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और बीमारियों से तो नही बचा सकती है, किंतु इनसे होने वाले नुकसानो की भरपाई अवश्य करती है। अत: इस योजना से किसानों को उनकी फसल की हानि के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जाता है।

4- कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन

PMFBY किसानों को कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस योजना से किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलने अर्थात नुकसान भरपाई व्यव्स्था के कारण किसान कृषि में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

5- व्यापक कवरेज

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana लगभग सभी आनाज, तिलहन, दलहनी और बागवानी फसलों को कवर करती है, जिससे किसानों को अपनी फसल की विफलता के जोखिम से बचाने में मदद मिलती है।

6- कम प्रीमियम दरें

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत प्रीमियम दरें काफी कम हैं, जो किसानों के लिए आसानी से देने योग्य हैं। केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा खुद से वहन करती हैं, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है।

7- समय पर दावा निपटारा

PMFBY दावा निपटारे की एक कुशल प्रणाली सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। किसानों द्वारा सम्बंधित बीमा कम्पनी से आवश्यक दस्तावेज के साथ क्लेम करने पर यथाशीघ्र क्लेम का निपटारा करके भुगतान कर दिया जाता है।

8- प्रौद्योगिकी का उपयोग

PMFBY प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, जैसे कि फसल कटाई प्रयोग और रिमोट सेंसिंग, फसल क्षति का आकलन करने और समय पर दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के इन लाभों के कारण, यह भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है। योजना ने किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके और कृषि जोखिमों से बचाकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाया है। Pradhan Mantri Fasal Bima योजना ने किसानों को कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की पात्रता

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक किसान-केंद्रित योजना है जो भारतीय किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, निम्नलिखित किसान PMFBY के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

  1. व्यक्तिगत किसान: सभी व्यक्तिगत किसान जो ख़रीफ़ या रबी मौसम में फसल उगाते हैं, वे PMFBY के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  2. संस्थागत किसान: सहकारी समितियाँ, संयुक्त कृषि समितियाँ (JFCs) और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) जैसे संस्थागत किसान PMFBY के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  3. किरायेदार किसान: किरायेदार किसान, जो लिखित पट्टा समझौते के तहत भूमि पर खेती करते हैं, वे PMFBY के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

PMFBY के लिए आवश्यक दस्तावेज

Pradhan Mantri Fasal Bima योजना हेतू आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज की जरुरत होती है।

  • आधार कार्ड
  • बैक पासबुक
  • ख़सरा-खतौनी की स्वप्रमाणित प्रति
  • बुवाई प्रमाणपत्र (Sowing Certificate)
  • यदि किरायेदार किसान हैं, तो लिखित पट्टा समझौते की प्रति (केवल किरायेदार या बटाई किसानों के लिये)
  • यदि संस्थागत किसान हैं, तो संगठन के पंजीकरण दस्तावेज (केवल संस्थागत किसानों के लिये)
  • सरकार द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज)

PMFBY के लिए प्रीमियम दरें

Pradhan Mantri Fasal Bima योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम होती है, क्योकि प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। खरीफ की फसलों के लिये 2% और रबी की फसलों के लिये 1.5% प्रीमियम राशी का भुगतान किसान द्वारा किया जाता है और शेष प्रीमियम राशी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रीमियम रेट व बीमाधन (धान की फसल हेतू)

    PMFBY के लिए बीमा राशि

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) के तहत किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए अधिकतम 90% तक का मुआवजा दिया जाता है। बीमा राशि का निर्धारण फसल के प्रकार, फसल की अवधि और बोए गए क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है।

    प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

    Pradhan Mantri Fasal Bima योजना (PMFBY) के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

    1. PMFBY पोर्टल पर जाएं: https://pmfby.gov.in/
    2. ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें: “किसान कॉर्नर” पृष्ठ पर, “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
    3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
    4. ओटीपी दर्ज करें: आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
    5. अपनी जानकारी दर्ज करें: अपनी जानकारी दर्ज करें, जैसे नाम, पता, आयु, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता विवरण।
    6. फसल का चयन करें: आप जिस फसल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
    7. खेती का क्षेत्र दर्ज करें: आपने जिस क्षेत्र में खेती की है, उसका क्षेत्र दर्ज करें।
    8. आवश्यक और वांछित दस्तावेज अपलोड करें।
    9. प्रीमियम का भुगतान करें: प्रीमियम का भुगतान नकद, चेक या ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है।
    10. सबमिट पर क्लिक करें: सबमिट पर क्लिक करने के बाद, आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

    स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा, किसान अपने नजदीकी CSC के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। CSC पर आवेदन करने के लिए, किसानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरना होगा और प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

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    PMFBY के तहत लाभों का दावा करना

    Pradhan Mantri Fasal Bima योजना (PMFBY) के तहत फसल की हानि के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चूकि Pradhan Mantri Fasal Bima योजना में केवल प्राकृतिक आपदा से हुई हानि की भरपाई की जाती है। प्राकृतिक आपदा एक विस्तारित क्षेत्र में होती है , इसलिये नुकसान या छति का आकलन सम्बंधित क्षेत्र के लेखपाल/पटवारी द्वारा करके तहसील को रिपोर्ट सौप दी जाती है, इस सर्वे या ऑकलन रिपोर्ट को तहसील के माध्यम से बीमा कम्पनी तक पहुचा दिया जाता है। बीमा कम्पनी रिपोर्ट के आधार पर शेष कार्यवाही पूरा करके भुगतान कर देती है ।

    यदि किसी किसान का विशेष परिस्थिति में प्राकृतिक कारणों (जैसे आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आग) से व्यक्तिगत नुकसान होता है तो व्यक्तिगत रुप से दावा करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

    • फसल की हानि होने पर, किसानों को घटना के 15 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। सूचना लिखित या मौखिक रूप से दी जा सकती है।
    • सूचना प्राप्त होने के बाद, बीमा कंपनी के अधिकारी फसल की हानि का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के दौरान, बीमा कंपनी के अधिकारी फसल की हानि के कारणों का भी पता लगाएंगे।
    • दावा करने के लिए, किसानों को दावा प्रपत्र भरना होगा। दावा प्रपत्र में फसल का विवरण, हानि का विवरण और हानि के कारणों का विवरण शामिल होना चाहिए।
    • आवश्यक दस्तावेज के साथ दावा प्रपत्र को आनलाइन या बीमा कम्पनी के कार्यालय में जमा करना होता है।
    • फिर बीमा कम्पनी नियमानुसार कर्यावाही करते हुए दावा का निस्तारण करती है।

    दावा प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज किसान अपने नजदीकी CSC के माध्यम से या बीमा कंपनी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

    दावा निपटारा

    बीमा कंपनी प्राप्त दावा प्रपत्रों की जांच करके दावा निपटारा करती है। दावा निपटारे के लिए अधिकतम 10 दिन का समय निर्धारित है। दावा निपटारे के बाद, बीमा कंपनी को किसान के बैंक खाते में मुआवजा राशि जमा करना होता है। मुआवजा राशि फसल की हानि के प्रतिशत के आधार पर तय की जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे दावा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें और दावा प्रपत्र को सही ढंग से भरें। इससे दावा निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों को समय पर मुआवजा राशि मिल सकेगी।

    हेल्प डेस्क (Help Desk)

    आधिकारिक वेबसाईटhttps://pmfby.gov.in/
    विभागकृषि मंत्रालय भारत सरकार
    टोलफ्री नंबर1800-180-1111
    होम पेजयहॉ क्लिक करें

    निष्कर्ष (Conclusion)

    प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक किसान-केंद्रित योजना है जो भारतीय किसानों को उनकी फसल की हानि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, किसानों को उनकी फसल की नुकसान के लिए अधिकतम 90% तक का मुआवजा दिया जाता है। Pradhan Mantri Fasal Bima योजना ने भारतीय किसानों को उनकी आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाकर और कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके उनके जीवन को बदल दिया है। PMFBY की सफलता के कारण, यह सबसे बड़ी कृषि बीमा योजना बन गई है और दुनिया में किसी भी देश में लागू की गई इस तरह की सबसे बड़ी योजना है।

    इस योजना ने भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे देश के लिए एक गेम-चेंजर के रूप में माना जाता है।सरकार को Pradhan Mantri Fasal Bima योजना को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह योजना भारतीय किसानों के लिए अधिक से अधिक लाभदायक बनी रहे। योजना को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि इसमें अधिक फसलों को शामिल किया जा सके और प्रीमियम दरों को और कम किया जा सके। इसके अलावा, दावा निपटारे की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

    इस आर्टिकल में Pradhan Mantri Fasal Bima योजना के संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का यथा संभव प्रयास किया है , आशा है आप इस जानकारी को पढ़कर अवश्य लाभांवित हुये होंगे और दुसरों को भी लाभांवित कर पायेंगे। अंत तक इस जानकारी युक्त लेख को पढ़ने के लिये बहुत – बहुत धन्यवाद।

    सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs)

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana कब लागू की गयी?

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana को 16 फरवरी 2016 से पूरे देश में लागू किया गया है।

    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana क्या है?

    यह एक बीमा है जो प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों की विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है । इसमें सभी आनाज वर्गीय, दलहनी और तिलहन फसलों को सम्मिलित किया गया है। यह योजना सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित एवं संचालित की जाती है।

    क्या किरायेदार किसान भी PFBY के पात्र है?

    हाँ, किरायेदार किसानो के साथ-साथ सामान्य किसान और संस्थागत किसान भी इस योजना के लिये पात्र है।

    प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिये किसानो को कितना प्रीमियम देना होता है?

    प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानो को कुल प्रीमियम राशी का रबी की फसल हेतू 1.5 % और खरीफ की फसल हेतू 2% प्रीमियम राशी भुगतान करना होता है।

    PMFBY के अंतर्गत धान और गेंहू के लिये प्रति हेक्टेयर बीमाधन और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशी कितना होती है?

    PMFBY के अंतर्गत धान और गेंहू के लिये प्रति हेक्टेयर बीमाधन (Sum Insured) और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशी इस प्रकार है।
    1- धान के लिये प्रति हेक्टेयर बीमाधन (Sum Insured) रु 80200 और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशी रु 1604 है।
    2- गेंहू के लिये प्रति हेक्टेयर बीमाधन (Sum Insured) रु 74400 और किसान द्वारा देय प्रीमियम राशी रु 1116 है।
    नोट: उपरोक्त बीमाधन और प्रीमियम राशी उत्तर प्रदेश के लिये है। अलग -अलग क्षेत्रों के लिये बीमाधन और प्रीमियम राशी अलग-अलग होती है।

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