मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023: (MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana-2023)

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देश के अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिये समय समय पर मध्य प्रदेश की श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुर्त रुप दिया जाता रहा  है । किसानो के हितों और आवश्यकता को देखते हुये अब सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana) का शुभारम्भ किया गया है। अपने फसलों की सिंचाई के लिये बरसात के पानी पर निर्भर रहने वाले किसानों के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गयी यह योजना किसी वरदान से कम नही है।

वर्षों से सिचाई के लिये आसमान की तरफ देखने वाले किसानों के जख्मों पर मरहम लगाती यह योजना एक नयी उम्मीद और उन्नत खेती के सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है। मध्य प्रदेश सरकार का विश्वास है कि इस योजना के वजह से अब किसान भाई जब चाहे तब आवश्यकतानुसार अपने फसलों की सिंचाई करके बंपर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना से हजारों किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।आज के इस आर्टिकल में हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है, किन किसानों को लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा और कब मिलेगा, पात्रता क्या है, और इस योजना में आवेदन कैसे करें।

MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana -2023

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रांत के किसानों को सिंचाई के लिए कृषि बिजली कनेक्शन पर भारी छूट देने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 16 सितम्बर 2023 को प्रदेश के किसानों के किये एक खास योजना Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana को मंत्री परिषद की बैठक में अनुमोदन कर दिया गया है, जिसके तहत किसानों को स्थायी कृषि पंप के लिए 50% की भारी छूट के साथ कृषि बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान है।आधिकारिक रुप से किसानों हितोपयोगी इस योजना को 20 सितम्बर 2023 को लांच किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से राज्य में कृषक या कृषकों समूहो को 3 हॉर्सपावर या अधिक क्षमता के स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

एक नजर में योजना विवरण (Highlights)

योजना का नाम Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana
राज्यमध्य प्रदेश
लाभार्थीमध्य प्रदेश के सभी किसान या किसान समूह
मंजूरी कब मिली16 सितम्बर 2023 को
उद्देश्यकिसानों के सिंचाई समस्या को कम करना
आवेदन प्रक्रियाआनलाइन और आफलाइन दोनो माध्यम
आधिकारिक वेबसाइटजल्द ही लांच होगी
हेल्पलाइन नंबरजल्द ही शुरु किया जायेगा

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के उद्देश्य (Objective)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लांच की गयी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-

  • राज्य के किसानों को आवश्यकता के अनुरुप सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करना।
  • सिचाई के लिये सस्ती दरो पर सुलभ सुविधा उपलब्ध कराना।
  • राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए बरसात के पानी के उपर निर्भरता को कम करना।
  • सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर फसल की पैदावार को बढाना।
  • फसल की पैदावार को बढाकर किसानों की आय को बढाना।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की विशेषतायें (Characteristics of Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana)

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित है-

  • इस योजना के माध्यम से राज्य में कृषक और कृषकों समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा।
  • यह योजना पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य रुप से पात्र किसानों /कृषक समूहों के लिये लागू है।
  • यह योजना लागू होने की तिथि से अगले 2 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष मे 10,000 कृषि पंपों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केवी (11 KV) की लाईन का विस्तार एवं वितरण करके ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा।
  • Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana में लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा।
  • कृषि पंप सहित विद्युत अधोसंरचना लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा
  • शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
  • इस योजन मे लगने वाली समस्त सामग्री सहित योजना विस्तार का कार्य मध्य प्रदेश सरकर द्वारा चयनित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
  • पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का सामान्य रख-रखाव अर्थात मेंटेनेंस का कार्य भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

योजना की लागत और खर्च विवरण

इस योजना तहत स्थापित होने वाले स्थाई कृषि पम्प की लागत और खर्चों को तीन हिस्सों मे विभाजित किया गया है –

  1. कृषि पम्प की स्थापना में लगने वाली कुल लागत का पचास प्रतिशत (50%) खर्चा लाभार्थी किसान को व्यय करना होगा।
  2. चालीस प्रतिशत (40%) लागत खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
  3. शेष बची हुई दस प्रतिशत(10%) धनराशी का वहन मध्य प्रदेश सरकर द्वारा चयनित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश के लिए पात्रता मानदंड

  • यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई कृषक एवं कृषकों के समूह के लिये है।
  • लाभार्थी किसान के पास स्थाई कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त करने के लिये कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।

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कृषक मित्र योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीन के कागज जैसे -खतौनी ,खसरा
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सामान्य रुप से आफलाईन और आनलाईन दोनो प्रारुपों में अभी उपलब्ध है किन्तु आगे चलकर केवल आनलाईन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जायेगें।

आनलाईन आवेदन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषक मित्र योजना अभी हाल में ही जारी की गयी है इस लिये आनलाईन आवेदन के लिये आवश्यक प्रक्रिया अभी पूर्ण नही है किंतु कार्य काफी तेजी से प्रगति पर है और बहुत जल्द ही आनलाइन प्लेटफार्म तैयार कर लिया जायेगा।जैसे ही आनलाइन आवेदन शुरु होंगें हम आपको इस्से पोस्ट आर्टिकल मे पूरी विस्तृत जानकारी देंगे।

आफलाइन आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश का लाभ लेने के लिये सभी ब्लाक मुख्यालयों पर इस योजना में आवेदन के लिये एक फार्म उपलब्ध है । किसान को इस फार्म को लेकर सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद जरुरी संलग्नक के साथ फार्म को सम्बंधित विभागीय कार्यलाय में जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का हेल्पडेस्क

आधिकारिक वेब साईटअभी उपलब्ध नही है।
हेल्प डेस्क नम्बरअभी उपलब्ध नही है।
पताअभी उपलब्ध नही है।
होम यहाँ पर क्लिक करें

FAQ

Q : Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana को किस राज्य में चलाया जा रहा है?

Ans : इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है।

Q : Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana क्या है?

Ans : इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के किसानों की सिंचाई सम्बंधित समस्या को सुगम बनाने के लिये 3 हॉर्स पावर अथवा उससे अधिक की क्षमता वाले स्थाई कृषि पंप लगाये जाएंगे।

Q : Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana का फायदा किसे मिलेगा?

Ans : मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी पात्र किसानों को योजना लाभ दिया जाएगा।

Q : Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana में लाभार्थी को कितना लाभ मिलेगा?

Ans : इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली कनेक्शन पर 50% सब्सिडी मिलेगी।

Q : Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana में शेष 50% की धनराशी का भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा ?

Ans. Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana में शेष 50 प्रतिशत बची धनराशि में से 40% धनराशि का वहन राज्य सरकार एवं 10% धनराशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।

Q : Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana का लाभ किसानो के अतिरिक्त और किसे मिल सकता है ?

Ans. Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana योजना केवल मध्य प्रदेश के किसानो के लिये है ।

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