🗓️ Updated on: March 30, 2025
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ लाखों छोटे और सीमांत किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। लेकिन अनियमित आय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इन किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए भारत सरकार ने Pm Kisan Mandhan Yojana (PM-KMY) शुरू की। यह योजना छोटे किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान करती है।
आइए, Pm Kisan Mandhan Yojana को विस्तार से समझें—इसके उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और नवीनतम आंकड़ों के साथ।
Pm Kisan Mandhan Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसे 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत, 60 साल की उम्र के बाद किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये (सालाना 36,000 रुपये) की पेंशन मिलती है, जो उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है।
Pm Kisan Mandhan Yojana की खासियत यह है कि यह एक अंशदायी योजना है। किसान जितना मासिक योगदान करते हैं, उतना ही योगदान सरकार भी करती है। यह राशि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड में जमा होती है, जो भविष्य में पेंशन के रूप में लौटाई जाती है।
योजना का उद्देश्य
Pm Kisan Mandhan Yojana के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-
- आर्थिक सुरक्षा: छोटे किसानों को बुढ़ापे में नियमित आय की गारंटी देना।
- सामाजिक सम्मान: मेहनती किसानों को उनकी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आत्मनिर्भर बनाना।
- कृषि क्षेत्र का उत्थान: किसानों की वित्तीय स्थिति सुधारकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की विशेषताएँ
Pm Kisan Mandhan Yojana की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है।
- निश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन।
- सरकारी अंशदान: जितना किसान योगदान देता है, उतना ही सरकार भी देती है।
- स्वैच्छिक भागीदारी: 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं।
- सरल पंजीकरण प्रक्रिया: CSC केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- आजीवन लाभ: पेंशन शुरु होने के बाद यदि किसान की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी।
- सुरक्षित भविष्य: यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है।
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यदि 60 वर्ष से पहले किसान की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को संपूर्ण राशि वापस मिलती है। अथवा नामिनी इस योजना को जारी रखना चाहता/चाहती है तो उसे निर्धारित अवधि तक अंशदान जमा करना होगा। इस स्थिति में नामिनी को ₹3000 मासिक पेंशन मिलेगी।
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यदि किसान 60 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसकी पूरी राशि ब्याज सहित वापस मिल जाएगी।
पात्रता मानदंड (कौन ले सकता है लाभ?)
Pm Kisan Mandhan Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- उम्र: आवेदक की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- जमीन की सीमा: केवल 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) से कम खेती योग्य जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान पात्र हैं।
- किसान की श्रेणी: बटाईदार, काश्तकार या बड़े जमींदार इस योजना में शामिल नहीं हो सकते।
- अन्य योजनाएँ: सरकारी कर्मचारी, EPF/NPS जैसी अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी या आयकर दाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना के प्रमुख लाभ
- निश्चित पेंशन: 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन, जो आजीवन मिलती है।
- पारिवारिक लाभ: यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है (पेंशन शुरू होने के बाद)।
- लचीलापन: अगर कोई किसान बीच में योजना छोड़ना चाहे, तो जमा राशि ब्याज सहित वापस मिलती है।
- PM-KISAN से लिंक: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपये सालाना राशि को इस योजना में योगदान के लिए सीधे उपयोग किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
Pm Kisan Mandhan Yojana का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है-
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मासिक योगदान राशि (Contribution Details)
Pm Kisan Mandhan Yojana के तहत किसान को मासिक अंशदान करना होता है, जो उसकी उम्र के अनुसार निर्धारित होता है। सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है।

आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step)
CSC केंद्र से आवेदन कैसे करें?
1️⃣ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
2️⃣ दस्तावेज़ जमा करें और पहला अंशदान भरें।
3️⃣ CSC ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
4️⃣ पेंशन खाता संख्या प्राप्त करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण लिंक और संपर्क विवरण
- मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइट
- सरकारी योजना वेबसाइट होम पेज
- हेल्पलाइन नम्बर - 18002676888 and 14434
- CSC Locator
निष्कर्ष- Conclusion
Pm Kisan Mandhan Yojana छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए रखती है। यदि आप योग्य हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएँ और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Pm Kisan Mandhan Yojana क्या है?
उत्तर: यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है।
Pm Kisan Mandhan Yojana के तहत पेंशन कब और कैसे मिलेगी?
उत्तर: 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद, हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी।
क्या Pm Kisan Mandhan Yojana में परिवार के लिए कोई लाभ है?
उत्तर: हां, यदि पेंशन शुरू होने के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी को 50% पेंशन (1,500 रुपये प्रति माह) मिलेगी। यह लाभ केवल जीवनसाथी के लिए है, बच्चों के लिए नहीं।
अगर Pm Kisan Mandhan Yojana में अपने हिस्से का योगदान देना बंद कर दूं तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आप नियमित योगदान नहीं देते, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है, और आपको जमा राशि ब्याज सहित वापस मिल सकती है, लेकिन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
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प्रमुख शब्दावली (Key Terminology)
- छोटे और सीमांत किसान – जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होती है।
- DBT (Direct Benefit Transfer) – योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
- नॉमिनी – लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी।