PM VISHWAKARMA YOJANA- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

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PM Vishwakarma Yojana:- शिल्पकारों एवं कारीगरों का कार्यबल भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है । ये अपने हाथों और औजार के कौशल से न सिर्फ अपनी आजीविका को चलाते है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाये रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है । इन कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा जाता है । देश के इन सभी विश्वकर्मा कामगारों के हितो को ध्यान में रखते हुये PM VISHWAKARMA YOJANA- (प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना) की शुरुवात की गयी है। इस योजना को एक और नाम “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना” के नाम से भी जाना जाता है ।

इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में विस्तृत विवरण जैसे- योजना क्या है , उद्देश्य, लाभ ,योग्यता एवं पात्रता , आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ट्रेनिंग , सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता इत्यादि की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

Table of Contents

PM Vishwakarma Yojana क्या है ?

भारत सरकार द्वारा देश के सभी कारीगरों एवं शिल्पकारों अर्थात विश्वकर्मा समाज के हितों को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पोषित एक योजना को 17 सितम्बर -2023 को प्रधानमत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लांच किया गया है जिसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) का नाम दिया गया है। इस योजना में 18 तरह के विभिन्न कामों में लगे परम्परागत कामगार समुदायों को शामिल किया गया है। इस योजना को 13000 करोड रुपये के प्रारम्भिक बजट के साथ लांच किया गया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य

PM Vishwakarma Yojana का बहुत ही व्यापक और स्पष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है –

  • सभी कारीगरो और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रुप में मान्यता प्रदान करना ताकि उन्हे इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
  • उपयुक्त प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करके कारीगरो और शिल्पकारों के वर्तमान कौशल को और अधिक बढाना ताकि बदलते परिवेश में खुद सक्षम कर सके।
  • बेहतर और आधुनिक उपकरण की सहायता से इनकी कार्यक्षमता, उत्पादकता तथा उत्पाद गुणवत्ता को बढावा देना।
  • सभी कारीगरो और शिल्पकारों को अपने ब्राण्ड प्रमोशन और मार्केटिंग के लिये उचित प्लेटफार्म प्रदान करना।
  • डिजिटल लेन-देन को बढावा देने के लिये सभी विश्वकर्मा कारीगरो और शिल्पकारों के डिजिटल सशक्तीकरण (Empowerment) को बढावा देना ।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दृष्टिकोण(Approach)

PM Vishwakarma Yojana के दृष्टिकोण निम्नलिखित है।

  • यह योजना देश के सभी विश्वकर्मा की सहायता करेगी जो अपने कला और कौशल के दम पर सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में सहायक होते है । साथ ही उन्हे प्रमाणिकृत भी करेगी।
  • यह योजना आखिरी छोर तक के कारीगरों और हस्तशिल्पीओं को उनके आपसी व्यापारों के लिए समग्र समर्थन प्रदान करेगी ।
  • यह योजना चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे शुरु की गयी है।
  • यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति, अल्प-सेवित समूह जनजातियाँ, ओबीसी, दिव्यांगों , ट्रांसजेंडर आदि के व्यवसायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहती है।
  • PM Vishwakarma Yojana के कार्यान्वयन के दौरान लाभार्थी को बीमा के लाभ ,पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जागरूक भी किया जायेगा।
  • प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन ढाँचा की प्रकृति सहभागी और समन्वय जैसे कई स्तरों पर आधारित है ।

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प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में सम्मिलित ट्रेड

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरुवाती चरण में निम्नलिखित 18 ट्रेड कामगारों को सम्मिलित किया गया है-

  1. बढई या कारपेंटर (Carpenter)
  2. नाव बनाने वाले (Boat Maker)
  3. अस्त्र बनाने वाले (Armourer)
  4. लोहार (Blacksmith)
  5. ताला बनाने वाले (Locksmith)
  6. हथौडा और टूलकिट निर्माता (Hammer and Toolkit Maker)
  7. सुनार (Goldsmith)
  8. कुम्हार (Potter)
  9. मूर्तीकार (Sculptor)
  10. मोची (Cobbler)
  11. राज मिस्त्री (Masons)
  12. डलिया, चटाई, झाडू बनाने वाले (Basket/Mat/Broom Maker)
  13. पारम्परिक गुडिया और खिलौना बनाने वाले (Doll and Toy Maker)
  14. नाई (Barber)
  15. मालाकार (Garland Maker)
  16. धोबी (Washerman)
  17. दर्जी (Tailor)
  18. मछली का जाल बनाने वाले (Fishing Net Maker)

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • वे सभी कारीगर या शिल्पकार जो उपरोक्त वर्णित 18 परम्परागत व्यवसाय में से किसी में भी असंगठित क्षेत्र या स्वयं के आधार पर कार्यरत हो , इस योजना के लिये पात्र है।
  • लाभार्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी के ऊपर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऋण/लोन (Loan) का बकाया नही होना चाहिये।
  • इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक ही सदस्य का पंजीकरण होगा । यहां परिवार से मतलब है- पति- पत्नी और अविवाहित संतान ।
  • सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति और उनका परिवार इस योजना के लिये पात्र नही है ।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • जाति प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • फोटो
  • मोबाईल नम्बर

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ

पीएम विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक एक समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है। इस योजना के निम्नलिखित लाभ है-

1- पहचान(Recognition)

इस योजना में पंजीकृत सभी पात्र लाभार्थियों को विश्वकर्मा के रुप में पहचान देने के लिये सरकार द्वारा यूनिक डिजिटल नम्बर युक्त एक प्रमाणपत्र (Certificate) एवं आई. डी. कार्ड (Identity Card-ID Card) प्रदान किया जायेगा ।

2- कौशल उन्नयन (Skill Upgradation)

ऐसे पारम्परिक कारीगर और शिल्पकार जो पीढीयों से अपने काम को परम्परागत औजारो तथा हाथ के हुनर से करते आये है , यह PM Vishwakarma Yojana उनके हुनर तथा पारम्परिक औजारों को उच्चीकृत करके विश्वकर्मा के कार्य क्षमता को बढाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन के तीन चरण है-

a. कौशल सत्यापन (Skill Verification)

इस योजना में पंजीकृत सभी लाभार्थियों के वर्तमान कौशल स्तर को उनके व्यवसाय आधारित सामान्य कौशल प्रदर्शन के आधार पर सत्यापित किया जायेगा। कौशल उन्नयन की दिशा में यह पहला कदम है जो लाभार्थी को मूलभूत प्रशिक्षण की दिशा में ले जायेगा।

b. मूलभूत प्रशिक्षण (Basic Training)

सभी पंजीकृत विश्वकर्मा के कौशल स्तर को बढाने के लिये मूलभूत प्रशिक्षण (Basic Training) आवश्यक है । इस योजना के तहत लाभार्थी यदि लोन लेना चाहता है तो उसके लिये यह बेसिक ट्रेनिंग आवश्यक है ।

  • बेसिक ट्रेनिंग 4 से 5 दिनों (40 घंटे) की होगी ।
  • बेसिक ट्रेनिंग अनुभवी, सर्टिफाईड ट्रेड विशेषज्ञों द्वारा दी जायेगी।
  • बेसिक प्रशिक्षण के दौरान भोजन एवं आवास की निःशुल्क सुविधा सरकार द्वारा दी जायेगी और मजदूरी मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
  • बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात इक्षुक लाभार्थी इस योजना द्वारा प्रदत्त प्रथम लोन (एक लाख रुपये) प्राप्त करने के योग्य हो जाता है।
  • बेसिक ट्रेनिंग का फोकस लाभार्थी के आत्मनिर्भरता एवं उत्पाद गुणवत्ता बढाने पर होगा।

c. उन्नत कौशल प्रशिक्षण (Advance Skill Training)

बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इक्षुक लाभार्थी 15 दिनों/ 120 घण्टे के अवधि वाली एडवांस स्किल ट्रेनिंग के लिये निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर अपना नामांकन करा सकता है। इस ट्रेनिंग में उद्यमशीलता / व्यवसायिक ज्ञान (Entrepreneurial Knowledge) को बहुत गहराई तक दिया जाता है ।

  • एडवांस स्किल ट्रेनिंग अनुभवी, सर्टिफाईड ट्रेड विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है।
  • एडवांस स्किल ट्रेनिंग के दौरान भोजन एवं आवास की निःशुल्क सुविधा सरकार द्वारा दी जायेगी और मजदूरी मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
  • एडवांस स्किल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात इक्षुक लाभार्थी इस योजना द्वारा प्रदत्त द्वितीय लोन (दो लाख रुपये) प्राप्त करने के योग्य हो जाता है।

प्रशिक्षण भत्ता (Training Stipend)

  • प्रत्येक लाभार्थी को बेसिक और एडवांस दोनो ट्रेनिंग अवधि तक (जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी) प्रशिक्षण भत्ता के रुप में प्रतिदिन 500 (पाच सौ) रुपये दिये जायेंगे।
  • प्रशिक्षण भत्ता की धनराशी को DBT के माध्यम से लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में दिया जायेगा ।

3- टूलकिट भत्ता (Toolkit Incentive)

बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कौशल सत्यापन हो जाने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को काम की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढाने के लिये निर्धारित केंद्र से ट्रेड सम्बंधित उपकरण को खरीदने हेतू e-RUPI/ e-vouchers के रुप में टूलकिट भत्ता रु 15000 (पंद्रह हजार रुपये ) सरकार द्वारा नि:शुल्क दिया जाता है।

4- ऋण सहायता (Credit Support)

PM Vishwakarma Yojana के अंतर्गत लाभार्थी के कौशल संबर्धन और सहायता के लिये अधिकतम तीन लाख (3,00,000) रुपये तक की ऋण सहायता (लोन) दो चरणों मे उपलब्ध है।

  • सफलतापूर्वक बेसिक ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद लाभार्थी पहले चरण (1st Tranche) के एक लाख रुपये तक के लोन लेने के योग्य हो जाता है।
  • प्रशिक्षित लाभार्थी जो अपने लोन खाते में सही ढंग से लेन-देन करता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन को अपना लेता है और एडवांस स्किल ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका होता है , द्वितीय चरण (2nd Tranche) के दो लाख रुपये तक के लोन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है।
  • लाभार्थी द्वारा लिये गये लोन की धनराशी पर 5% के दर से ब्याज प्रभावी रहती है।
  • लाभार्थी द्वारा लिये गये लोन धनराशी को निर्धारित मासिक किस्तोंं में जमा करना आवश्यक होता है। इसके लिये निम्नलिखित सारणी का अवलोकन करें-
Tranches
(Steps)
Amount of Loan
(In Rs.)
Tenure of Repayment
(In months)
1st TrancheUpto 1,00,00018 Months
2nd TrancheUpto 2,00,00030 Months

5- डिजिटल लेन-देन भत्ता (Incentive for Digital Transaction)

विश्वकर्मा लाभार्थी द्वारा किये गये प्रत्येक सफल डिजिटल लेन-देन ( UPI/BHIM/Other Digital Mode) पर प्रति ट्रांजेक्सन एक रुपया प्रोत्साहन राशी मिलती है जो एक महीने में अधिकतम 100 ट्रांजेक्सन तक ही लागू है।

6- विपणन समर्थन (Marketing Support)

इस योजना में पंजीकृत कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पाद की मार्केटिंग को बढाने में सरकार द्वारा निम्नलिखित रुप में सहायता प्रदान की जाती है।

  • गुणवत्ता प्रमाणिकरण (Quality Certification)
  • ब्रांडिंग (Branding)
  • विज्ञापन (Advertising)
  • प्रचार- प्रसार (Publicity)
  • अन्य मार्केटिंग युक्तियां जैसे- मेला, प्रदर्शनी, ई-कामर्स ईत्यादि ।

पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process)

  • PM Vishwakarma Yojana में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से बायोमेट्रिक समर्थित आनलाइन है।
  • लाभार्थी को पंजीकरण के लिये सबसे पहले जन सुविधा केद्र (CSC) पर या स्वत: पंजीकरण करने की स्थिति में PM Vishwakarma Yojana के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • जन सुविधा केद्र संचालक या स्वयंं के द्वारा सबसे पहले ट्रेड कैटेगरी के अनुसार अंगुली प्रमाणिकरण (Finger Print Authentication) के द्वारा सामान्य जानकारी को सबमिट किया जयेगा।
  • आधार से लिंक बैक खाते का विवरण दर्ज किया जायेगा
  • राशन कार्ड के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज किया जायेगा।
  • सभी आवश्यक विवरण को दर्ज करने के बाद अंतिम रुप से फार्म को सबमिट किया जायेगा।
  • सफलतापूर्वक आवेदन फार्म सबमिट हो जाने के बाद आपका आवेदन सत्यापन (Verification) के लिये स्वत: अग्रेसित हो जाता है ।

सत्यापन और अनुमोदन (Verification and Approval)

सफलतापूर्वक आवेदन फार्म सबमिट हो जाने के बाद सत्यापन और अनुमोदन (Verification) की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है

  1. ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सत्यापन (Verification at Gram Panchayat or Urban Local Bodies-ULB)
  2. जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच एवं अनुशंसा (Vetting and Recommendation by the District Implementation Committee)
  3. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन (Approval by the Screening Committee)

PM Vishwakarma Yojana Help Desk

Official WebsiteClick Here
Help Line Number18002677777 and 17923
AddressMinistry of Micro, small & Medium Enterprises Govt of India.
Home pageClick Here

FAQ

क्या Pm Vishwakarma Yojana पूरे भारतवर्ष में लागू है ?

हा, समान रुप से पूरे देश में लागू है

Pm Vishwakarma Yojana कब शुरु हुई है ?

17- September- 2023 को शुरु हुई है ।

क्या Pm Vishwakarma Yojana में 500 रुपये हमेशा मिलते रहेंगें है ?

नही, केवल ट्रेनिंग अवधि तक ।

Pm Vishwakarma Yojana में एक परिवार से कितने लोग आवेदन कर सकते हैं ?

एक परिवार से केवल एक लोग आवेदन कर सकते है ।

क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना Pm Vishwakarma Yojana से टूलकिट प्राप्त कर सकता हूँ ?

नही ।

क्या कोई व्यक्ति जिसने PMEGP, PMSVA-Nidhi या PM-Mudra का लाभ उठाया है, वह Pm Vishwakarma Yojana के लिए आवेदन कर सकता है?

जिन्होंने इन योजनाओं के तहत प्राप्त लोन को जमा कर दिया है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन यदि लोन जमा करना बकाया है तो उसे इसका लाभ नहीं मिल सकेगा।

Pm Vishwakarma Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ ?

आप Pm Vishwakarma Yojana के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए अपने निकटतम जन सुविधा केंद्रों, एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालयों (एमएसएमई-डीएफओ) या जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) पर जा सकते हैं। आप चाहे तो pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर लिख करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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