PM Kisan Samman Nidhi Yojana । पीएम किसान सम्मान निधि योजना। मिलेंगे 6 हजार प्रतिवर्ष

Join Whatsapp Group
Join Telegram channel

पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi )केंद्र सरकार की योजना है जो भारत में छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2019 में शुरू की गई है।

इस आर्टिकल में PM Kisan Samman Nidhi योजना क्या है, इसके उद्देश्य और लाभ क्या है, पात्रता क्या होनी चाहिये,आवेदन कैसे करे, किसको नही मिलेगा लाभ, कितने रुपये का लाभ मिलेगा, टोल फ्री नम्बर क्या है ईत्यादि मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत है।

Table of Contents

पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

PM Kisan Samman Nidhi योजना के माध्यम से हर साल करोड़ों भारतीय किसानों की आर्थिक मदद केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत हर पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये मिलते हैं। किसानों को ये धनराशि हर 4 महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपये की तीन-तीन किस्तों में दी जाती है। सरकार द्वारा अबतक किसानों के खाते में DBT के माध्यम से 14 किस्तें भेजी जा चुकी है।

योजना विवरण एक नजर में (Highlights)

योजना का नामPM Kisan Samman Nidhi
विस्तार क्षेत्रसमस्त भारतवर्ष
लागू वर्षसाल 2019
उद्देश्यसभी किसान परिवारों की कृषि सम्बंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
आवेदन प्रक्रियाआनलाईन
लाभार्थीसमस्त पात्र किसान परिवार
लाभरुपया 6000 प्रतिवर्ष
आधिकारिक वेबसाईटhttps://pmkisan.gov.in

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य (Objective )

  • सभी भूमिधारी किसान परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
  • उचित फसल स्वास्थ्य और उत्पान के लिये उपयुक्त उपाय अपनाना ।
  • किसानो को आवश्यक फसल आय और घरेलू खाद्य सम्बंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू रुचि पैदा करना ।
  • परम्परागत खेती में वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों को शामिल करना ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता बढ सके।

किसान परिवार की परिभाषा (Definition of Farmer’s Family)

एक भूमिधारक किसान परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है “ किसी भी राज्य या क्षेत्र के कृषि योग्य भूमि के स्वामी जिसमें पति ,पत्नी और नाबालिक संतान हो किसान परिवार कहलाता है। लाभार्थियों की पहचान के लिए लागू किए जाने वाले मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभ की गणना के लिए किया जाएगा।

PM Kisan Samman Nidhi योजना की पात्रता मापदंड (Eligibility)

  • सभी भारतीय किसान परिवार ।
  • एक किसान परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना के लिये पात्र है ।
  • किसान परिवार की परिभाषा उपरोक्त वर्णित है । कृपया अवलोकन करें ।


कौन पात्र नहीं है (Exclusions)

निम्नलिखित आर्थिक स्तर के लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं बनाया गया हैं।

  • सरकारी नौकरी करने वाले परिवार ।
  • संवैधानिक पदों पर पूर्व और वर्तमान में रह चुके पदधारक।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और पूर्व / वर्तमान लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभा / राज्य विधान परिषद् के सदस्य,|
  • सभी पूर्व और वर्तमान नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर्स, पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष।
  • सभी सुपरेन्युएटेड / सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त पेंशनियों, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है ।
  • सभी आयकरदाता।
  • डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वास्तुकार जैसे पेशेवर।
  • गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई-NRI) ।

लाभ और उसकी हस्तांतरण विधियाँ (Benefit and its Transfer Mode )

  • 1. पात्र किसानों को वार्षिक रूप से 6000 रुपये को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में विभाजित करके दिया जाता है।
  • प्रत्येक 4 महीने के अंतराल (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवम्बर और दिसंबर-मार्च ) पर दिया जाता है।
  • PM Kisan Samman Nidhi योजना आधार लिंकित इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस के माध्यम से लागू है, जिसमें पात्र किसानों को वित्तीय लाभ का हस्तांतरण केवल आधार संख्या के माध्यम से किया जाता है |
  • PM Kisan Samman Nidhi योजना के लाभार्थी को वित्तीय लाभ के अलावा भी और कई लाभ प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है। जैसे-
  • 1- बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में प्राथमिकता मिलती है।
  • 2- राजकीय कृषि बीज गोदामों से बीज खरीदने परअनुदान मिलता है।
  • 3- कृषि यन्त्रो के खरीद पर अनुदान मिलता है।

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • प्रमाणित खतौनी जो सम्बंधित लेखपाल द्वारा सत्यापित हो।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड से लिंक मोबाईल

पंजीकरण प्रकिया( Registration Process)

PM Kisan Samman Nidhi योजना के शुरुवाती दौर में आफलईन तरीके से किये गये आवेदन और कृषि विभाग में किसानों के उपलब्ध डाटा के आधार पर आवेदन लेकर लाभ दे दिया गया था। किंतु अब आवेदन प्रक्रिया केवल आनलाईन माध्यम से ही उपलब्ध है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Online Registration

PM Kisan Samman Nidhi योजना में आनलाईन पंजीकरण के निम्नलिखित चरण है-

  1. लाभार्थी को जन सुविधा केंद्र (CSC) या स्वयं के माध्यम से PM Kishan Portal पर जाकर New Farmer Registration विकल्प पर क्लिक करने पर एक रजिस्ट्रेशन फार्म खुलता है।
  2. इस फार्म में आधार नम्बर और मोबाईल नम्बर दर्ज करने के बाद अपने राज्य (State) को चुनकर कैप्चा कोड डालने के बाद Get OTP बटन पर क्लिक करते ही चार अंको की OTP दर्ज किये गये मोबाईल पर प्राप्त होती है।
  3. निर्धारित जगह पर ओटीपी डालने के बाद Get Adhar Otp विकल्प सक्रिय होता है जिसपर क्लिक करने पर आधार रजिस्टर्ड मोबाईल पर छ: अंको की ओटीपी प्राप्त होती है। जिस लाभार्थी के पास आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नही है उसको बायोमेट्रिक प्रमाणन (Finger Print Authentication) प्रक्रिया द्वारा यह कार्य करवाना होगा।
  4. छ: अंको की आधार ओटीपी या फींगर प्रिंट द्वारा सत्यापन होने पर एक नया फार्म खुलता है जिसमें लाभार्थी का सामान्य विवरण जैसे- नाम , पिता/पति का नाम , पता , जन्मतिथि आदि सुचनाए आधार कार्ड के विवरण के अनुसार दर्ज रहती है।
  5. इस फार्म में राशन कार्ड संख्या तथा खतौनी के विवरण सहित अन्य वांछित सुचनाए दर्ज करके बाद पीडीएफ फार्मेट में 100 केबी साईज के अंदर खतौनी को अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आवेदन सबमिट हो जाता है।
  6. आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद सत्यापन (Verification) के किये स्वत: अग्रेसित हो जाता है।

आयुष्मान भारत योजना

सत्यापन प्रक्रिया (Verification Process)

लाभार्थी का काम PM Kisan Samman Nidhi योजना के आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करने तक ही होता है। अब उसके बाद की सत्यापन प्रक्रिया कृषि विभाग स्वत: तीन क्रमिक चरणों में पूरा करता है।

  • तहसील स्तर द्वारा सत्यापन
  • जिला स्तर द्वारा सत्यापन
  • राज्य स्तर द्वारा सत्यापन एवं अनुमोदन

पीएम किसान पोर्टल

PM KISAN SAMMAN NIDHI योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य और संघ राज्य द्वारा की जानी चाहिए। किसानों के विवरण राज्यों / संघ राज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में में रखे जा रहे हैं। लाभ प्रसारण में सहायक राष्ट्रीय एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए और किसानों के विवरणों को एक समान ढांचे में एक ही वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म का नामकरण किया गया है, जिसका नाम पीएम किसान पोर्टल ( PM Kisan Portal) है । जिसको निम्नलिखित उद्देश्य के लिये बनाया गया है –

  • पोर्टल पर किसानों के विवरण की सत्यापित और एकीकृत स्रोत प्रदान करना।
  • आवेदन फार्म ऑपरेशन में किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना।
  • सार्वभौमिक इ-प्लेटफ़ॉर्म लोकोजन वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS- Public Financial Management System) के माध्यम से किसान के बैंक खाते में नकद लाभों का स्थानांतरण करना।
  • क्षेरत्रवार लाभान्वित किसानों की सूची उपलब्ध करना।
  • देशभर में वित्त संचय विवरणों की निगरानी की सुविधा।

क्रियान्वयन के लिए रणनीति (Strategy for Implementation)

1. A– राज्यों को उन गांवों में पात्र लाभार्थी भूमि धारक किसान परिवारों का डेटाबेस तैयार करना होगा जिसमें लाभार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति), आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और लाभार्थियों के मोबाइल नंबर को दर्ज किया जाएगा। PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत लाभ के पात्र होने वाले भूमि धारक किसान परिवार की पहचान की जिम्मेदारी राज्य / संघ राज्य सरकार की होगी।

B- उन लाभार्थियों के मामलों में, जिनके आधार नंबर को नागरिकों के अधिकांश को जारी नहीं किया गया है, जैसे कि असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर के राज्यों में, आधार नंबर केवल उन लाभार्थियों से एकत्र किया जाएगा जिनके पास यह उपलब्ध है और दूसरों के लिए विकल्प प्रायिक दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, एनआरईजीए जॉब कार्ड या केंद्रीय / राज्य / संघ राज्य / संघ राज्य / संघ सरकारों या उनके अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेजों को पहचान सत्यापन के उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है।

C- इन तीन राज्यों को आधार नंबर की आवश्यकता से 31.3.2021 तक मुक्त कर दिया गया है। तब तक ये राज्य आधार नामांकन पूरा करेंगे। राज्यों / संघ राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र परिवारों को भुगतान की दोहराहरण नहीं होना चाहिए। लाभार्थी के गलत / अधूरे बैंक विवरण के मामले में त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

2. निष्कलंकता के उद्देश्य के लिए, राज्यों को स्व-घोषणात्मक निकाय से एक स्वघोषणा लेनी होगी। राज्यों / संघ राज्य सरकारों द्वारा ली जाने वाली उक्त स्व-घोषणा में एक प्रतिज्ञान भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें लाभार्थियों की सहमति को शामिल करनी चाहिए कि उनका आधार नंबर उनकी पात्रता की सत्यापन के लिए उनकी सहमति से उपयोग किया जा सकता है जो संबंधित एजेंसियों के साथ होगा।

लाभार्थी की इस सहमति की प्रतिज्ञान ऐसी होनी चाहिए, “कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन, PM Kisan Samman Nidhi योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग, लाभार्थी का आधार नंबर और स्वयं घोषणा में प्रदान की गई अन्य जानकारी का उपयोग कर सकता है ताकि उनकी पात्रता की सत्यापन हो सके, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित एजेंसियों के साथ।”

3. संबंधित राज्य / संघ राज्य में मौजूदा भूमि स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। इसके तहत, भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट और अपडेट किए जाने का अत्यधिक महत्व है। दूसरे, राज्य / संघ राज्य सरकारों को भी भूमि रिकॉर्ड के संगठन और आधार से लिंक करने की प्रगति को तेजी से बढ़ाना चाहिए, साथ ही लाभार्थियों के बैंक विवरण के साथ।

4. पात्र लाभार्थियों की सूचियां गांव स्तर पर प्रकाशित की जाएंगी। वे किसान परिवार जो पात्र हैं लेकिन उन्हें बाहर रख दिया गया है, को उनके मामले की प्रस्तावना करने का मौका देना चाहिए।

समीक्षा, मॉनिटरिंग और शिकायत सुलझाने की व्यवस्था(Review, Monitoring and Grievance Redressal Mechanism)

1. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर जांच / मॉनिटरिंग तंत्र होगा। राष्ट्रीय स्तर पर, समीक्षा समिति का मुख्य सचिव द्वारा प्रमुखित किया जाएगा। राज्यों को राज्य और जिला स्तर पर समीक्षा / मॉनिटरिंग समिति की सूचना देनी चाहिए।

2. राज्यों को यह भी सूचित करना चाहिए कि विन्यास के कार्यान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर शिकायत सुलझाने की मॉनिटरिंग समितियों की सूचना देनी चाहिए। किसी भी शिकायत या शिकायतें जो प्राप्त की जाती हैं, उन्हें संविदानसे विशेष रूप से दो हफ्तों के भीतर परिष्कृत किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी (Responsbilities of State Government)

i. राज्य / संघ राज्य सरकारों को लाभार्थियों की पहचान करनी होगी और लाभार्थी विवरणों को PM Kisan Samman Nidhi योजना की वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ii. लाभार्थी विवरणों की सटीकता को राज्य / संघ राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी के गलत / अधूरे बैंक विवरणों के मामले में त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

iii. भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए, लाभार्थियों के बैच में कुल राशि के लिए निधि स्थानांतरण आदेश (FTO) को PM Kisan Samman Nidhi योजना की वेब पोर्टल पर राज्य / संघ राज्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।

iv. यह भी आवश्यक है कि राज्य / संघ राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य / संघ राज्य में एक बैंक की पहचान करें और इसे इस योजना के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में निर्धारित करें। राज्य इसे इसी PM Kisan Samman Nidhi योजना के प्रायोजक बैंक के रूप में उपयोग के लिए एमएनरजीएस के लिए उपयोग करने की संभावना होसकती है।

v. प्रायोजक बैंक के रूप में निर्धारित किए जाने वाले बैंक के पास वेब पोर्टल और PFMS के साथ एक अच्छी विकसित आईटी प्रणाली होनी चाहिए।

vi. निर्धारित प्रायोजक बैंक की विवरण सहित IFSC कोड और वह बैंक खाता नंबर जिसमें धन हस्तांतरित होने हैं, विभाग को प्रदान किए जाने चाहिए।

vii. राज्य / संघ राज्य सरकारों को प्रायोजक बैंक को अधिकृत करना होगा कि PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत प्राप्त राशि को प्राप्ति बैंकों के लाभार्थी खातों वाले गंतव्य बैंकों में सीधे हस्तांतरित करे।

viii. प्रायोजक बैंक को धन प्राप्त करने के तुरंत बाद ही धन को गंतव्य बैंक में स्थानांतरित करना होगा।

हेल्पडेस्क (Help Desk):

आधिकारिक वेबसाईटयहाँ क्लिक करें
पताDepartment of Agriculture and Farmers Welfare,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
हेल्प लाईन नम्बर155261 / 011-24300606
होम पेजयहाँ क्लिक करे

    सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर (FAQ)

    Q- PM Kisan Samman Nidhi योजना कब और किसके द्वारा शुरु की गयी हई।

    Ans- यह योजना वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरु की गयी है।

    Q- क्या PM Kisan Samman Nidhi योजना का लाभ व्यवसायिक पेशेवर को भी मिल सकता है ?

    Ans- नही , इस योजना का लाभ केवल पात्र किसान परिवार को ही मिल सकता है।

    Q- क्या PM Kisan Samman Nidhi योजना का लाभ कर्नाटक में रहने वाले किसान को मिल सकता है?

    Ans- हाँ, यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसानों के लिये है ।

    Q- क्या PM Kisan Samman Nidhi योजना में हर महीने दो हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है?

    Ans- नही, हर चार महीने पर दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी एक साल में कुल तीन बार दो-दो हजार रुपये दिये जाते है।

    Share this

    Leave a Comment