CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ! 5 लाख तक का ब्याजमुक्त लोन

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उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसे “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान” (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) के नाम से जाना जाता है। यह योजना युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करती है।

यदि आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह ब्लाग पोस्ट आप ही के लिए है। इस ब्लॉग पोस्ट में, CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है और बताया गया है कि इसमें आवेदन कैसे करे, पात्रता क्या है?, कितनी राशी आपको मिलेगी? यह सब जानकारी दी गयी है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या है?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में सफल बनाना है। इस योजना के तहत, युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। इस योजना को MYUVA या CMYUVA के नाम से भी जाना जाता है।

MYUVA योजना के तहत, अगले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके कुल 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी, जिससे प्रदेश के युवा स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें।

CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना के मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है:

  1. युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
  2. युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

  3. युवाओं को व्यवसाय संचालन, विपणन, और प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण देना।

  4. राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना।

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पात्रता मानदंड

CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष के बीच।
  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण; हालांकि, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • कौशल प्रशिक्षण: आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त होना आवश्यक है। यह प्रशिक्षण निम्नलिखित योजनाओं के तहत होना चाहिए:
    • विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
    • एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
    • अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजनाएँ
    • उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम
  • आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

वित्तीय सहायता

CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

  • ऋण राशि: उद्योग स्थापना या सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • मार्जिन मनी अनुदान: परियोजना लागत पर 10% तक का मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध होगा।
  • स्वयं का अंशदान: सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5%, और अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजन के लिए 10% स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता होती है।

  1. व्यक्तिगत दस्तावेज़: पैन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बैंक खाता विवरण, शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, हस्ताक्षर, और पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. परियोजना दस्तावेज़: परियोजना रिपोर्ट, GST पंजीकरण (वैकल्पिक), उद्यम पंजीकरण (वैकल्पिक)। 
  3. कौशल प्रमाणपत्र: मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।

MYUVA योजना में लोन वापसी का प्रावधान

MYUVA योजना के तहत दिए गए ऋण की वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  • ऋण प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 4 वर्षों (अधिकतम 48 महीनों) में यह राशि चुकानी होगी।
  • इस अवधि में 6 महीने की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) भी शामिल होगी, यानी शुरुआत के 6 महीनों तक लाभार्थी को कोई किश्त नहीं चुकानी होगी।
  • लाभार्थी को लोन की राशि समान मासिक किस्तों (EMI) में चुकानी होगी।
  • बैंक द्वारा एक तय कार्यक्रम के अनुसार मासिक किस्तों की गणना की जाएगी।

ब्याज मुक्त ऋण

CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना के तहत दिया गया ऋण ब्याज मुक्त होगा, यानी लाभार्थी को केवल मूलधन (Principal Amount) वापस करना होगा। लाभार्थी को किसी प्रकार का कोई ब्याज नही देना है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 वर्षों तक 100% ब्याज उपदान (Interest Subsidy) प्रदान किया जाएगा। अर्थात बैंक को ब्याज सरकार द्वारा दिया जायेगा।

समय पर भुगतान न करने पर क्या होगा?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) योजना के तहत लिया गया लोन अदा न करने पर निम्नलिखित कार्यवाही का प्राविधान है।

  • यदि लाभार्थी समय पर किस्त का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक के नियमों के अनुसार विलंब शुल्क (Late Fee) या जुर्माना (Penalty) लगाया जायेगा।
  • लगातार गैर-भुगतान की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

समय पर भुगतान करने के लाभ

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) योजना के अंतर्गत लिए गये लोन को समय से चुकता कर देने पर निम्नलिखित लाभ है।

  • यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर सभी किस्तें चुका देता है, तो लिए गए लोन (परियोजना लागत) पर 10% तक का मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध होगा। उदाहरण- यदि आप 5 लाख का लोन लेते है और समय पर चुकता कर देते है तो आपको पचास हजार अनुदान मिलेगा।
  • यदि लाभार्थी निर्धारित समय पर सभी किस्तें चुका देता है, तो भविष्य में उसे सरकार या बैंक से उच्च राशि का लोन प्राप्त करने में सुविधा होगी।

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) योजना की आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है-

  • सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के संबंधित पेज पर क्लिक करें।
  • Apply Now” या ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करें।
  • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके OTP (One-Time Password) के माध्यम से सत्यापन करें
  • सत्यापन के बाद, आपको यूजरनेम और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं।
  • लॉगिन करने के बाद, आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें

आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद आपको पावती (Acknowledgment Receipt) प्राप्त होगी। इस पावती में आवेदन संख्या (Application ID) होगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

नोट: इस योजना के आवेदन के लिए जन सेवा केंद्र (CSC) सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था है। आप अपने नजदीकी CSC से आवेदन करवा सकते है।

आवेदन की स्थिति (Application Status) देखें

आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “आवेदन की स्थिति” (Check Application Status) सेक्शन में अपना आवेदन नंबर दर्ज करके आवेदन की प्रगति की जांच कर सकते हैं।

सहायक बैंक

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) योजना में प्रमुख सहायक बैंको की सुची इस प्रकार है‌-

महत्वपूर्ण लिंक- Important Links

सहायता पटल- Helpdesk

Email: cmyuva@gmail.com    and    yuvaudyami-up@up.gov.in

Toll-Free Number: 1800-1800-888

Official Address: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान,
उद्योग एवं व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001

🔹 MSME कार्यालय या DIC (जिला उद्योग केंद्र) से भी संपर्क कर सकते है।

MYUVA के तहत किए जाने वाले व्यवसाय

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग, सेवा और व्यापार से जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाता है। लाभार्थी अपनी योग्यता, कौशल और रुचि के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं:

1. निर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के व्यवसाय

इस योजना के तहत निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग – पैकेज्ड फूड, मसाले, आटा चक्की, डेयरी उत्पाद, अचार, जैम, जूस, बेकरी, मिठाई निर्माण।
कपड़ा उद्योग (Textile Industry) – रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण, बैग निर्माण, जूते-चप्पल निर्माण, सिलाई-कढ़ाई केंद्र।
फर्नीचर और लकड़ी उद्योग – लकड़ी के फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, प्लास्टिक मोल्डिंग उद्योग।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पाद – LED बल्ब, मोबाइल एक्सेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण असेंबली।
प्लास्टिक और पैकेजिंग उद्योग – प्लास्टिक बैग, बॉटल, कार्टन पैकेजिंग, रीसाइक्लिंग उद्योग।
हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग – मिट्टी के बर्तन, कागज के उत्पाद, घरेलू सजावट के सामान।

2. सेवा (Service) क्षेत्र के व्यवसाय

ब्यूटी पार्लर और सैलून – पुरुषों और महिलाओं के लिए हेयर सैलून, मेकअप स्टूडियो।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सेंटर – मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी मरम्मत सेवाएं।
कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाएं – साइबर कैफे, डिजिटल सेवा केंद्र, फ्रीलांसिंग सेवाएं।
ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और सर्विस सेंटर – टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर मरम्मत एवं मेंटेनेंस।
कोचिंग और ट्यूशन सेंटर – स्कूल ट्यूशन, प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म।
फिटनेस और जिम सेंटर – योगा सेंटर, जिम, फिटनेस क्लब।
कैटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट – शादी, बर्थडे, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट।
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवाएं – वेडिंग फोटोग्राफी, ड्रोन शूटिंग, एडिटिंग स्टूडियो।
हेल्थकेयर और मेडिकल स्टोर – फार्मेसी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब।

MYUVA के तहत प्रतिबंधित व्यवसाय

इस योजना के तहत कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया गया है या वे ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं

✅  शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ड्रग्स उत्पादन या बिक्री।

✅  बंदूक, गोला-बारूद, पटाखा निर्माण और

✅ खनन (Mining) और रेत खनन

✅ चिट फंड, पोंजी स्कीम,  माइक्रोफाइनेंस कंपनियां।

✅ प्लास्टिक बैग और सिंगल-यूज प्लास्टिक निर्माण एवं व्यापार।

✅ मवेशी पालन और डेयरी व्यवसाय

✅ किराना स्टोर

निष्कर्ष-Conclusion

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के शिक्षित और कुशल युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण, वित्तीय सहायता, और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे युवा अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू कर सकें।

इस योजना (MYUVA) का उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। यह योजना युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है।

सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर: CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना के तहत उद्योग स्थापना या सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी का ऋण प्रदान किया जाता है।

उत्तर:  नहीं, CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना के तहत मिलने वाला लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) है। सरकार 4 वर्षों तक 100% ब्याज उपदान देती है।

उत्तर:  हां, CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan का आवेदन अस्वीकार होने के कारण को सुधारकर दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

उत्तर:  नहीं, यह बिना गारंटी (Collateral-Free) ऋण योजना है। आवेदक को किसी प्रकार की संपत्ति या सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उत्तर:  नहीं, CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan  योजना केवल बेरोजगार और स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए है। सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं।

उत्तर: CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan योजना की निगरानी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा की जाती है।

शब्दावली - Terminology

  1. उद्यमिता (Entrepreneurship): किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की शुरुआत करने और उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को उद्यमिता कहा जाता है। यह योजना युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है। 
  2. ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan):  इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण, जिस पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज (Interest) नहीं लिया जाता। उत्तर प्रदेश सरकार 4 वर्षों तक 100% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
  3. उपदान (Subsidy): सरकार द्वारा किसी योजना में दिए जाने वाले वित्तीय लाभ को उपदान कहा जाता है। इस योजना के तहत, सरकार पूरे 4 वर्षों तक 100% ब्याज अनुदान प्रदान करती है।

  4. अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period): ऋण चुकाने से पहले दिए गए समय को अधिस्थगन अवधि कहते हैं। इस योजना के तहत 6 महीने की अधिस्थगन अवधि दी जाती है, जिसके बाद ही लाभार्थी को ऋण चुकाने की आवश्यकता होती है।

  5. कोलैटरल-मुक्त ऋण (Collateral-Free Loan): ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति या जमानत न देने वाले ऋण को कोलैटरल-मुक्त ऋण कहा जाता है। इस योजना में बिना किसी जमानत के लोन प्रदान किया जाता है।

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