लाभ- 1

मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता (अपंगता) की स्थिति  में पांच लाख मेलेंगे।

लाभ- 2

दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंखो की क्षति   में पांच लाख मेलेंगे।

लाभ- 3

एक हाथ तथा एक पैर की क्षति  होने पर पांच लाख मिलेंगे |

लाभ- 4

एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति  होने पर 2.5 लाख मेलेंगे |

लाभ- 5

स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर 2.5 लाख मिलेंगे।  

लाभ- 6

स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर 1.25 लाख मिलेंगे।